वाराणसी में घर बनवाने पर फ्री मिल रही ये सुविधा, मेयर ने क्या कहा ?
वाराणसी:– नगर निगम वाराणसी नित्य नए आयाम गढ़ रहा है। इसी क्रम में महापौर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए निर्णय पर शनिवार को अधिकारियों द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया। इन फैसलों में नगर निगम क्षेत्र में नया मकान बनवाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। महापौर ने नया मकान बनवाने के बाद ली जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुविधा पूरे नगर निगम क्षेत्र के लिए मुफ्त कर दी है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा जमा की रिपोर्ट के आधार पर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के द्वारा इसे तत्काल सभी जोनों में लागू करने के लिए आदेशित किया गया है।
नहीं लगेगा शुल्क, तुरंत मिलगी ये सुविधा
इस संबंध में महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि गृहकर बैठक में इस बात को उठाया गया था कि भवन स्वामी जो नया मकान बनवा रहे हैं। उन्हें पहली बार मकान नंबर मुफ्त में दिया जाए और उनका नाम अभिलेखों में दर्ज करते हुए उनका कर निर्धारण मुफ्त में कर दिया जाए। इस योजना पर नगर आयुक्त ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी कुमार असीम रंजन को प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देशित किया था। इसपर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा दिये गये प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नगर निगम अधिनियम 1959 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत नये भवन जो प्रथम बार धारा-173 व 174 के अन्तर्गत कराच्छादन व कर के दायरे में लाये जाते हैं, उन पर धारा-213 की कार्यवाही न कर मात्र कर निर्धारण करते हुये (यथा स्वकर से प्रपत्र क-ख) कराच्छादन के दायरे में लाया जाना नियमानुसार उचित है, इससे नगर निगम की आय में बढ़ोत्तरी के साथ ही छूटे भवनों को कर के दायरे में लाया जाना सुविधाजनक है। ऐसे में नगर आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से इस योजना को पूरे नगर निगम क्षेत्रों में जारी करने का निर्देश दिया है।
ऐसे ले सकते हैं ये सुविधा
नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले भवन स्वामी अपने नए बहावण का विवरण जैसे रजिस्ट्री पेपर, हलफनामा और जरूरी कागजातों को लेकर सम्बंधित नगर निगम जोन कार्यालय पर जमा करें। कागजात जमा करने के बाद नया नंबर देते हुए उनके भवन पर नियमानुसार प्रारूप भरकर टैक्स तय कर दिया जाएगा। इसके लिए उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। कोई भी भवन स्वामी अपना आवेदन नगर निगम वाराणसी के सम्बन्धित जोनल कार्यालय या नगर निगम मुख्यालय स्थित कंप्यूटर सेल/ मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन भवनों पर पूर्व से नगर निगम के द्वारा नम्बर दिया जा चुका है, ऐसे भवनों पर यह व्यवस्था लागू नहीं