Uncategorized

जिला मजिस्ट्रेट ने पांच को किया जिलाबदर

 

 

हमीरपुर जनपद को अपराध मुक्त व भयमुक्त बनाने के उद्देश्य से जनपद के अपराधिक प्रवृत्ति के 05 लोगों पर जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने शिकंजा कसते हुए कड़ी कार्रवाई का क्रम जारी रखा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने आपराधिक किस्म के 05 व्यक्तियों पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत जिला बदर की कार्यवाही की है।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत अनिल राजपूत पुत्र रामपाल, निवासी बिलरख थाना राठ, जिला हमीरपुर, आकाश बसोर पुत्र राजकिशोर, निवासी ग्राम नदना थाना राठ, जिला हमीरपुर, दीपेन्द्र कुमार ऊर्फ भूरा राजपूत पुत्र भारत, निवासी ग्राम मगरौठ थाना चिकासी, जिला हमीरपुर, नीलेन्द्र उर्फ नीलू पुत्र अरविन्द्र राजपूत, निवासी ग्राम पहरा थाना जरिया जिला हमीरपुर एवं सतेन्द्र कुमार राजपूत पुत्र संतोष राजपूत, निवासी ग्राम परछा थाना जरिया जिला हमीरपुर के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही की गई है।जिला बदर किए गए इन 05 लोगों को जिलाधिकारी ने 6 माह के लिए जनपद हमीरपुर से निष्कासित किया है तथा आदेश दिए हैं कि निष्कासन की अवधि में वह जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश न करें। जनपद से बाहर जहां वह निवास करेंगे वहां का पता जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं वहां के थाने को देंगे, साथ ही वहां पर किसी प्रकार शस्त्र या हथियार लेकर नहीं चलेंगे।

इस आदेश का अनुपालन करने के लिए संबंधित को एक- एक लाख रुपए की दो प्रतिभूतियों एवं इतनी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करना होगा।आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित प्रभारी निरीक्षक को प्रेषित की गयी हैं। जिलाधिकारी ने इन 05 प्रकरणों में पाया कि इन सभी की गतिविधियां समाज के लिए हानिकारक हैं तथा उनकी ख्याति दुःसाहसी एवं समुदाय के लिए खतरनाक प्रवृत्ति की है, इसलिए इनका स्वतंत्र रहना लोकहित में नहीं है।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

You cannot copy content of this page