बांदा

मंडलीय पेंशन अदालत दो फरवरी को

 

बांदा आयुक्त चित्रकूटधाम मंडल अजीत कुमार की अध्यक्षता में दो फरवरी को पूर्वाह्न 11:00 बजे, आयुक्त कार्यालय, बांदा में मंडलीय पेंशन अदालत आयोजित होगी इस पेंशन अदालत में चित्रकूटधाम मंडल के जनपद बाँदा, हमीरपुर, महोबा व चित्रकूट के समस्त राजकीय कार्यालयों एवं उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् के अंतर्गत प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल से सेवा निवृत्त कार्मिकों अध्यापकों व उनके आश्रितों के लम्बित सेवा नैवृत्तिक लाभों (यथा पेंशन, उपादान, पेंशन पुनरीक्षण आदि) से ही सम्बंधित वाद पत्र प्रत्यावेदन निर्धारित प्रारूप पर तीन प्रतियों में कार्यालय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, चित्रकूटधाम मंडल, बाँदा में पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 12/01/2026 के सांय 04:00 बजे तक प्राप्त कराये जा सकते हैं। इस तिथि के उपरान्त कोई भी वाद स्वीकार नहीं किये जायेंगे | वाद पत्र प्रत्यावेदन की एक प्रति सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष (जहाँ से कर्मचारी मेवा निवृत्त हुआ है) को अनिवार्य रूप से प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद लेना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि पेंशन अदालत में किसी न्यायालय शासन द्वारा निर्णीत तथा न्यायालय में विचाराधीन एवं नीतिगत मामलों से (जैसा कि बाद पत्र के बिंदु 16 में इंगित है) सम्बंधित वाद पत्रों पर मंडलीय पेंशन अदालत में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

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