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चोरी की शिकायत पर अब सिर्फ थाने की मुहर नहीं होगी पर्याप्त – डीजीपी 

लखनऊ:- मोबाइल, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं चोरी होने की शिकायत पर अब केवल थाने की मुहर लगाना पर्याप्त नहीं होगा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिकायत की एंट्री थाने की जनरल डायरी (G.D.) और सीसीटीएनएस (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) पर भी अनिवार्य रूप से की जाए।

यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताने के बाद लिया गया। कोर्ट ने कहा था कि चोरी की शिकायतों पर सिर्फ मुहर लगाकर पीड़ितों को भेज देना पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है। इसके बाद डीजीपी ने सभी पुलिस थानों को नए निर्देशों का पालन करने के आदेश जारी किए हैं।

पहले चोरी की शिकायत करने वाले लोगों को थाने में सिर्फ एक मुहर लगी हुई कॉपी दी जाती थी, जो किसी कानूनी कार्यवाही के लिए पर्याप्त नहीं होती थी। अब हर शिकायत की विधिवत एंट्री की जाएगी, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने की प्रक्रिया तेज होगी और पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ेगी।

नए नियमों से क्या होगा फायदा?

1. शिकायतों का रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।

2. पीड़ितों को अपनी शिकायत का ट्रैक रखने में आसानी होगी।

3. चोरी की घटनाओं पर पुलिस को कार्रवाई करने में देरी नहीं होगी।

4. फर्जी शिकायतों की पहचान आसान होगी।

  1. डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ किया कि अगर किसी थाना प्रभारी या पुलिसकर्मी द्वारा इस आदेश की अनदेखी की गई, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह नया नियम थाना स्तर पर लापरवाही को खत्म करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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