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सचिव ने बंदियों को दी विधिक जानकारी

सचिव ने बंदियों को दी विधिक जानकारी

बांदा। जिला जज के निर्देश पर मंगलवार को अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कारागार का निरीक्षण व प्ली बारगेनिंग के बारे में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। जागरूकता शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बंदियों को बतया कि ऐसे आपराधिक वाद जिनमे 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है तथा वह सामाजिक, आर्थिक अपराध, स्त्री व 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरूद्ध हुए अपराध नही किए गये हैं वहां अभियुक्त प्ली बारगेनिंग का आवेदन संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर वाद का निस्तारण करा सकते हैं। अनुराग तिवारी, सहायक-लीगल एंड डिफेन्स काउन्सिल ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्ली बारगेनिंग से अपने वादों का निस्तारण कराने पर समय की बचत के साथ-साथ आर्थिक बचत व शीघ्र न्याय प्राप्त कर सकते हैं। यह आपसी सम्बंधो में मधुरता लाने का एक प्रयास हैं। शिविर में मूलचन्द्र कुशवाहा, चीफ-लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल तथा विकान्त सिंह, डिप्टी चीफ-लीगल एंड डिफेन्स काउन्सिल द्वारा प्ली बारगेनिंग के सम्बंध में जानकारी दी गयी। चार बन्दियों को निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान कर विधिक सहायता प्रदान की गयी। सचिव ने पाकशाला एवं अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती बन्दियों के स्वास्थ्य की जानकारी की। शिविर एवं कारागार निरीक्षण के समय उपजेलर महेन्द्र सिंह, नरेन्द्र कुमार के साथ राशिद अहमद डीईओ मौजूद रहे।

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