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भा०ना०सु०सं० की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञायें पारित

होली के त्योहार में अपरान्ह 2.00 बजे के बाद रंग नहीं खेला जायेगा - DM 

बांदा जनपद में विभिन्न धार्मिक संगठनों व राजनैतिक गतिविधियों तथा आगामी हाईस्कूल, इण्टरमीडियेट की बोर्ड परीक्षाओं व अन्य परीक्षाओं, परीक्षा पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, महाशिवरात्रि, होली, ई-उल-फितर, रामनवमी, महावीर जयन्ती, डॉ० भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवास, गुड फ्राइडे आदि त्योहारों व अन्य कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुये जनपद बाँदा में कानून व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु भा०ना०सु०सं०-2023 (BNSS) की धारा-163 लगाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

 

उक्त के दृष्टिगत समाज विरोधी एवं अराजकतत्व, कानून व्यवस्था को प्रभावित करने व लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करके समाज में भय, आतंक एवं दहशत का वातावरण उत्पन्न कर जनमानस के अमन-चैन एंव सामान्य शान्ति को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं एवं साम्प्रदायिक स‌द्भाव बिगाड़ कर उत्तेजना फैला सकते हैं, जिससे शान्ति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं।

 

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत यह पूर्ण समाधान हो गया है कि जनपद बाँदा की सीमान्तर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि भा०ना०सु०सं० की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके आदेश पारित किया जाये।

 

अतः मैं जे रीभा, जिला मजिस्ट्रेट जनपद बाँदा एतद्वारा भा०ना०सु०सं० की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण जनपद में दिनांक 20.02.2025 से 18.04.2025 तक निम्नलिखित निषेधाज्ञायें पारित करती हूँ :-

 

1- कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी, बल्लम, भाला, हॉकी, तेजधार वाले हथियार अथवा कोई भी ऐसे तरल पदार्थ, जिनका प्रयोग अस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ के रूप में किया जा सकता है, लेकर सार्वजनिक रूप से विचरण नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों तथा ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जो लकड़ी अथवा डन्डे के सहारे चलते हों या धर्म में उन्हें लेकर चलने की अनिवार्यता है।

 

2- कोई भी व्यक्ति कंकड़, पत्थर, ईंट, खाली बोतलों व प्रतिबंधित सामाग्री का संग्रह अपने भवनों, छतों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर नहीं करेगा।

 

3- कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्पत्ति को हानि नहीं पहुँचायेगा।

 

4- कोई भी पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के एक जगह एकत्रित नहीं होगें।

 

5- किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा संगठन द्वारा बिना अनुमति व कोविड-19 की गाइडलाइन के विरूद्ध ऐसा कोई प्रदर्शन, धरना, जनसभा, घेराव, चक्का जाम, यातायात प्रभावित व जुलूस का आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे किसी जाति अथवा विशेष सम्प्रदाय के व्यक्ति/व्यक्तियों की भावनायें आहत होती हों या स्थानीय जनजीवन, शान्ति एवं सुरक्षा व्यवधानित हो या शासनादेशों उल्लंघन होता हो।

 

6- कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग नहीं करेगा तथा परीक्षा / मूल्यांकन केन्द्रों के आस-पास 100मी0 की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित किया जाता है।

 

7- परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के दौरान तथा मूल्यांकन केन्द्रों में 100मी0 की परिधि में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, आई०टी०गजेट्स, डिजिटल वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, फोटो कॉपियर एवं स्कैनर शस्त्रादि (सुरक्षा कर्मियों का छोड़कर) तथा ऐसे कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण, जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता हो, ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है।

 

8-कोई भी व्यक्ति सामूहिक होलिका दहन हेतु किसी विवादित स्थल तथा ऐसे स्थान का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे विद्युत, टेलीफोन के खम्भे अथवा तारों को क्षति पहुंचती हो, तथा कोई व्यक्ति हरे पेड़ काटकर होलिका दहन नहीं करेगा।

 

9- कोई भी व्यक्ति होली के अवसर पर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ / मोबिआयल, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रंगों आदि का प्रयोग नहीं करेगा, न ही गुब्बारों में रंग भरकर किसी के ऊपर फेंकेगा और न ही अश्लील पोस्ट, हरकतें व अश्लील गाने बजायेगा।

 

10- कोई भी व्यक्ति राजकीय ड्यूटी पर तैनात किसी भी कर्मचारी पर रंग नहीं फेंकेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति पर जबरजस्ती रंग डालेगा।

 

11- होली के त्योहार में अपरान्ह 2.00 बजे के बाद रंग नहीं खेला जायेगा।

 

12- त्योहारों / पर्वो में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जायेगा, जिससे किसी सम्प्रदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों या शासनादेशों का उल्लघंन होता हो।

 

चूँकि यह आदेश जनहित में अविलम्ब पारित किये जाने हैं एवं समय की कमी के कारण संबंधित सभी व्यक्तियों पर व्यक्तिगत तामीली सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं।

 

यह आदेश दिनांक 20.02.2025 से 18.04.2025 तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा। विशेष परिस्थितियों में यह आदेश संशोधित / परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है। इस आदेश का अथवा इसके किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 (BNS) की धारा-221 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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