
✍️रोहित नंदन मिश्र
दिल्ली:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि अगली पीढ़ी के सुधार भारत की विकास कहानी को तेज करेंगे और लोगों से ‘स्वदेशी’ उत्पादों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से भी उनके ‘स्वदेशी’ अभियान में भाग लेने और मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने का अनुरोध किया।
भारत में जीएसटी 2.0 लागू हो गया है जिसमें 5% और 18% की नई दरें हैं। 12% और 28% की दरों को हटा दिया गया है। लक्जरी वस्तुओं पर 40% का टैक्स लगेगा जबकि रोजमर्रा की वस्तुएं टैक्स फ्री रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर टैक्स 28% से घटकर 18% होने से वे सस्ती होंगी। मोबाइल और लैपटॉप पर जीएसटी दर 18% ही रहेगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में जीएसटी 2.0 के रूप में आज से एक नए टैक्स स्लैब की शुरुआत हो गई है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की 2 दरें 5% और 18% लागू करने की घोषणा हुई थी। जीएसटी की लिस्ट से 12% और 28% वाली दरों को हटा दिया गया। इसकी जगह तीसरी दर के रूप में 40% का टैक्स जोड़ा गया, जो लक्जरी वस्तुओं पर लगेगा। वहीं, रोजमर्रा की कई चीजों को टैक्स फ्री कर दिया गया था।जीएसटी की नई दरें आज से पूरे देश में लागू हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा असर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर पड़ेगा। एयर कंडीशनर, रेफ्रीजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर और बड़ी स्क्रीन वाली टीवी पर पहले 28% का टैक्स लगता था, जो अब 18% टैक्स के दायरे में आ जाएगा। ऐसे में यह सभी चीजें अब सस्ती हो जाएंगी, जिससे देश के मध्यमवर्गीय परिवार भी इन्हें आसानी से खरीद सकेंगे।
मोबाइल फोन और लैपटॉप की बात करें तो इनपर जीएसटी पहले की तरह 18% ही लगेगा। ऐसे में मोबाइल फोन और लैपटॉप सस्ता होने का इंतजार कर रहे लोगों को सीजनल ऑफर्स पर निर्भर रहना पड़ेगा।जीएसटी का नया स्लैब
5% – रोजमर्रा की वस्तुएं
18% – घर का सामान और इलेक्ट्रॉनिक जैसे स्टैंडर्ड्स गुड्स
40% – लक्जरी वस्तुएं
पार्लर और जिम : हेल्थ क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर और योग केंद्रों में सेवाओं पर भी GST 5 प्रतिशत होगा.खाने की चीजें: घी, पनीर, मक्खन, ‘नमकीन’, केचप, जैम, ड्राई फ्रूट्स, कॉफी और आइस क्रीम जैसे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे.इलेक्ट्रॉनिक सामान: टीवी, एयर कंडीशनर, वाशिंग मशीन और डिशवॉशर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे.
सीमेंट : सीमेंट पर GST भी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी 2.0) पूरे देश में प्रभावी हो चुका है, जो टैक्स ढांचे को सरल बनाने और आम नागरिकों को राहत प्रदान करने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम है।जीएसटी फैसलों के अनुसार, पनीर, दूध, ब्रेड, स्टेशनरी, जीवन रक्षक दवाएं और शैक्षिक सेवाओं समेत कई आइटम्स पर जीएसटी दर शून्य हो गई है। ये बदलाव तत्काल प्रभावी आज से ही लागू होंगे, जिससे खुदरा कीमतों में कमी आएगी। नई जीएसटी दर के तहत पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड), दूध, रोटी, चपाती, पराठा, जीवन रक्षक दवाएं (33 प्रकार), स्वास्थ्य/जीवन बीमा और शैक्षिक सेवाएं (ट्यूशन, कोचिंग) पर जीरो टैक्स रहेगा। पहले इन सामानों पर 5 से 18 प्रतिशत तक टैक्स लगता था।इसके अलावा, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और स्टेशनरी आइटम्स (शार्पनर, कॉपी, नोटबुक, पेंसिल और अन्य उत्पाद), वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास पाठ्यक्रम, चैरिटेबल अस्पताल सेवाएं और ट्रस्ट (स्वास्थ्य, शिक्षा) पर 12 से 18 प्रतिशत लगने वाला टैक्स घटकर शून्य हो गया है। साथ ही, एसी और फ्रिज आदि पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। वहीं, गाड़ियों पर टैक्स में कटौती की गई है। 350 सीसी और उससे कम की बाइक पर अब जीएसटी घटकर 18 प्रतिशत हो गया है, जो कि पहले 28 प्रतिशत था।इसके अलावा, 1,200 सीसी और 4 मीटर से कम की पेट्रोल गाड़ियों और 1,500 सीसी और 4 मीटर से कम की डीजल गाड़ियों पर टैक्स घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। इससे ऊपर के सेगमेंट और क्षमता वाली गाड़ियों पर अब 40 प्रतिशत का टैक्स लगेगा, जो कि पहले करीब 50 प्रतिशत होता था।वहीं, तंबाकू, बीड़ी और पान मसाला पर 40% टैक्स बरकरार रखा गया है, जबकि पेट्रोल-डीजल पर कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि ये अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।
इलेक्ट्रॉनिक और हाउसहोल्ड वस्तुओं पर असर
दवाओं की कीमत :- आज से दवाइयां सस्ती हो रही हैं. क्योंकि उन पर GST दरें 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं. इसके अलावा, कैंसर, जेनेटिक और दुर्लभ बीमारियों और हृदय रोगों के लिए 36 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं पर कोई GST नहीं लगेगा.मेडिकल उपकरण : मेडिकल उपकरणों और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी GST घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.छोटी कारें : छोटी कारों पर GST भी घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके चलते कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पहले ही अपने दरों में कमी की घोषणा कर दी है. इसके अलावा, दोपहिया वाहनों पर भी GST 18 प्रतिशत होगा। साबुन, शैम्पू और तेल पाउडर: हेयर ऑयल , टॉयलेट साबुन बार, शैंपू, टूथब्रश और टूथपेस्ट जैसे उत्पादों पर अब 5 प्रतिशत GST लगेगा. टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम और आफ्टर-शेव लोशन भी 5 प्रतिशत GST श्रेणी में हैं.
एयर कंडीशनर और डीशवॉशर की कीमत 3,500-4,500 रुपये प्रति यूनिट तक कम होने का अनुमान।
रेफ्रीजरेटर और वॉशिंग मशीन के दाम 8-9% तक कम होने का अनुमान।
बड़ी स्क्रीन (32 इंच से ज्यादा) टीवी की कीमतों में भी भारी गिरावट की संभावना। मोबाइल फोन और लैपटॉप
जीएसटी की दरें कम होने से मोबाइल फोन और लैपटॉप की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह चीजें पहले की तरह 18% टैक्स के दायरे में ही आएंगी। इसके पीछे की वजह है कि मोबाइल और लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां पहले से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम का लाभ उठा रही हैं। वहीं, आयात शुल्क समायोजन के बाद इन्हें 18% टैक्स स्लैब में रखा गया था। अब इनपर टैक्स कम करना घाटे का सौदा साबित हो सकता था।