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बांदा जनपद की प्रमुख खबरें…..

चुनाव में समय पर उपलब्ध कराएं वाहन

बांदा। लोकसभा के पांचवे चरण के चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा हल्के एवं भारी वाहन के मालिकानों को अधिग्रहण आदेश प्राप्त करा दिए गये हैं तथा निर्देश दिए गये हैं कि हल्के वाहन 17 मई को पुलिस लाइन तथा भारी वाहन 18 मई को मंडी समिति में उपलब्ध कराए जाएं। सभी वाहन स्वामी, चालक निर्देशों के अनुसार अपने वाहन समय पर उपलब्ध कराएं तथा साथ में मतदाता पहचान पत्र लाएं जिससे उनके मतदान के अधिकार का उपयोग किया जा सके। इस आशय की जानकारी देते हुए जिला बचत अधिकारी एवं सहायक प्रभारी यातायात राकेश कुमार जैन ने कहा कि अधिग्रहण आदेश का उल्लंघन करने तथा समय पर वाहन उपलब्ध न करा पाने की दशा में वाहन स्वामी एक वर्ष के कारावास तथा अर्थदण्ड के भागीदार होगें।

रविशंकर का मना 69 वां अवतरण दिवस

बांदा। हार्पर क्लब में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता रविशंकर के 69वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में भजन, गुरू पूजा एवं भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा किया गया। कानपुर से आईं भजन गायिका कविता तिवारी ने गुरूदेव के भजनों के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया साथ ही मानसी मिश्रा, प्रियंका भारद्वाज, प्रवि यादव ने भी प्रस्तुति दी। वाद्ययंत्रों के माध्यम से संगीत सरिता प्रसारित करने में धनंजय सिंह की टीम का अभूतपूर्व सहयोग रहा। इसके पूर्व गुरूदेव के अवतरण दिवस की पूर्व संध्या पर उनके अनुयायिओं द्वारा वृद्धाश्रम नरैनी रोड़ में फल आदि का वितरण कर कीर्तन प्रस्तुत किया। आयोजन में रामकिशोर शिवहरे, शोभा चौहान, नीता ओमर, डॉ दीपेन्द्र मिश्र, विजय ओमर, अरूण नारायण सिंह, प्रभा यादव एवं सुरेन्द्र गुप्ता व बड़ी संख्या में महिलाओं व पुरूषों ने भाग लिया।

परामर्श टीम ने दो परिवारों का कराया सुलह-समझौता

बांदा। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने के लिए किये जा रहे प्रयासों में परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम और समाजसेवियों द्वारा परिवारिक आपसी झगड़े को समाप्त कराकर सुलह कराते हुए 02 परिवारों को टूटने से बचाया गया। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली रजनी देवी व सीमा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल को शिकायती पत्र दिया गया था। परिवार परामर्श केंद्र की टीम द्वारा शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनो पक्षों को समझाया गया। दोनो पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई-झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर परिवार परामर्श केंद्र की टीम द्वारा सभी परिवारों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी। परिवार परामर्श टीम में उप निरीक्षक अनुपमा तिवारी, काउंसलर सुरेश चन्द्र जायसवाल, प्रदीप तिवारी, महिला कां0 आशा वर्मा व उर्दू अनुवादक कनीज़ ज़हरा मौजूद रहीं।

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद

बांदा। दुष्कर्म के आरोपी को स्पेशल पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बीते 20 जनवरी 2020 को थाना गिरवां में तहरीर दी कि 19 जनवरी की रात आरोपी केशव प्रसाद उर्फ छोटनिया निवासी बिगहना ने घर क आंगन में आकर पेशाब करने गयी। नाबालिग पुत्री को साथ में ले जाकर दुष्कर्म किया। तहरीर मिलने के बाद थाना गिरवां में धारा 376(2) (आई) भादवि व 4 पाक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गयी। मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शशि कुमार पाण्डेय ने की। विवेचक ने विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित करते हुए आरोपी को 21 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और 26 फरवरी को न्यायालय ने आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में चली सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने न्यायालय मे प्रभावी पैरवी की। न्यायाधीश ने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी केशव प्रसाद पुत्र फूलचंद्र को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आरोपी को सजा दिलाने में कोर्ट मुहर्रिर महिला आरक्षी रूबी देवी तथा पैरोकार रहीस के अथक प्रयासों के चलते आरोपी को सजा मिली।

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