बांदा जनपद की संक्षिप्त खबरें…..

बांदा। अन्ना पशुओं से किसानों की फसल को क्षति से बचाने के लिए संचालित स्थाई व अस्थाई गौवंश आश्रय स्थलों पर संरक्षित गौवंश की उदरपूर्ति के लिए गेहूं के भूसे की जरूरत है। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने जनपद के जन प्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायतों के सम्मानित लोगों से भूसा दान करने की अपील की है। उन्होने अपील की है कि गौवंश संरक्षण के लिए एक मत होकर गो-सेवा के पुनीत कार्य के पुण्य लाभ को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत के निवासियों तथा ग्राम प्रधानों से स्वेच्छा से निःशुल्क भूसा दान, महादान अभियान चलाकर संरक्षित गोवंशीय पशुओं की उदरपूर्ति के लिए भूसा दान दाताओं को जनहित व कल्याणकारी कार्य के लिए प्रेरित कर ग्राम पंचायत के किसी सुरक्षित स्थान पर भूसा एकत्रित कराएं तथा गो-संरक्षण जैसे पवित्र कार्य मे सक्रिय योगदान दें। उन्होने कहा है कि भूसा दानदाता मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के मोबाइल नंबर 9340274370 अथवा जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल नंबर 9410660290 पर भूसा दान देने के लिए सूचित करें। डीएम ने कहा है कि ऐसे किसान, पशुपालक व ग्राम प्रधान जो 100 से 150 कुंतल व इससे भी अधिक भूसा दान करेंगे उन्हे प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
किसान ने लगाई फांसी, मौत
बांदा। पुत्री की शादी न होने तथा कर्ज से परेशान किसान ने रविवार की रात खेत में महुआ के पेड़ में गमछा का फंदा बनाकर फांसी पर लटक गया जिससे मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जब खेतों की फसल काटने के लिए कुछ लोग वहां पहुंचे तो उसे लटकते हुए देखकर परिजनों को सूचना दी। घटना स्थल पर पहुंचकर बड़े भाई संजय ने पुलिस को सूचना दी। कमासिन थाना क्षेत्र के ग्राम छिलौलर निवासी किसान रज्जन यादव 45 के हिस्से में तीन बीघे जमीन थी। पत्नी रजुलिया के अलावा चार पुत्रियां व दो पुत्र थे। मृतक मजदूरी कर किसी प्रकार परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। पुत्री शालू की शादी व बैंक से कर्ज को लेकर तनाव में रहता था। इसी के चलते रज्जन ने तनाव में आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना से मां उजेरिया देवी 65 तथा पत्नी रजुलिया, पुत्र व पुत्रियों का रो-रो कर बुरा हाल है। मोहल्ले के कुछ लोगों का कहना है कि रज्जन पथरी के दर्द से परेशान रहता था, हो सकता है इसी कारण आत्महत्या की हो। थाना अध्यक्ष ऋषि देव सिंह ने बताया है कि आत्महत्या का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
दुराचारी को 30 वर्ष की कैद, 40 हजार जुर्माना
बांदा। नाबालिग को बहलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने 30 वर्ष का कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। कमासिन थाना क्षेत्र के एक गांव मे 23 दिसंबर 2016 को आरोपी रज्जू उर्फ राजेश तिवारी पुत्र गयाप्रसाद निवासी चकरेही थाना कमासिन नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और दुष्कर्म किया था। इस मामले पर थाना कमासिन मे धारा 363, 366, 376(2) भादवि व 6 पाक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गयी। विवेचक निर्मल कुमार बाजपेयी ने साक्ष्य संकलन कर आरोपी को 12 फरवरी 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 19 मार्च 2017 को आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया गया। अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने न्यायालय मे प्रभावी पैरवी करने के साथ ही कोर्ट मुहर्रिर विवेक कुमार तथा पैरोकार सतीश कुमार के अथक प्रयासों के चलते आरोपी को एएसजे, एफटीसी-2 ने दोनो पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस व पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी रज्जू उर्फ राजेश तिवारी को दोषी पाते हुए 30 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।