बांदा जनपद की संक्षिप्त खबरें…..

पति सहित तीन के विरूद्ध की रिपोर्ट
बांदा। पति सहित तीन परिजनों के विरूद्ध पत्नी ने मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है। पैलानी थाना क्षेत्र की रेहुंटा गांव निवासी सुदामा पुत्र दसवा निषाद ने थानाध्यक्ष पैलानी को बीते 19 मार्च को तहरीर देकर बताया कि 18 मार्च की शाम पति दसवा पुत्र भूरा निषाद, मलखान पुत्र भूरा व शिवदुलारी पत्नी मलखान गाली-गलौज करते हुए पीटने लगे पति ने कई जगह बुरी तरह काट लिया जिससे गंभीर घाव हो गये। पुत्र सुनील बचाने दौड़ा तो उसे भी पति ने डंडा मारकर घायल कर दिया। थाना प्रभारी संदीप कुमार पटेल ने बताया कि सुदामा की तहरीर पर दसवा पुत्र भूरा निषाद सहित तीन के विरूद्ध मारपीट, गाली-गलौज की धाराओं मे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के हमले के 2 आरोपियों को 5 वर्ष की कैद
बांदा। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले मे दो आरोपियों को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पंचम गुणेन्द्र प्रकाश की अदालत ने बुधवार को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोनो आरोपियों को 7 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा ने बताया कि बीते 5 वर्ष पूर्व मटौंध थाने के निरीक्षक शशि कुमार पाण्डेय व एसआई सुल्तान तथा अन्य पुलिस कर्मियों के साथ वांछित अपराधी की तलाश मे गश्त पर जा रहे थे। इसी दौरान कस्बा मटौंध के एनएच मार्ग-76 पर बांदा की ओर आ रहे थे तभी बीते 30 दिसंबर 2018 को मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिली कि चार दिन पूर्व दो लोग मटौंध मे गोली मारकर भागे थे। पुलिस टीम ने अचानक दबिश दी तो मोहल्ला अचारन थोक कस्बा मटौंध के बरदानी अहिरवार पुत्र भुलुवा व अखिलेश माली पुत्र देवीदीन दोनो ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। जिससे सभी बाल-बाल बच गये। दोनो को तमंचा व अध्धी बंदूक 315 बोर सहित गिरफ्तार कर लिया था। रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात विवेचक ने न्यायालय मे आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से तीन गवाह पेश किए गये। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने बरदानी व अखिलेश माली को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई।