बांदा जनपद की संक्षिप्त खबरें…..

तीन हत्यारोपियों को उम्र कैद, 90 हजार जुर्माना
बांदा। जमीन विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या करने के तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट अनु सक्सेना की अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 90 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया। मरका थाना क्षेत्र के देवरार गांव मे बीती 10 जुलाई 2002 की रात को जमीन विवाद के चलते लंबरी उर्फ शिवमंगल यादव पुत्र सूरजबली, सत्यदेव पुत्र सूरज पाल यादव, व सूरजबली पुत्र भग्गू यादव ने गांव के ही भुलुआ पुत्र रघुवीर चमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र बदलू प्रसाद की तहरीर पर थाना मरका मे धारा 302/34 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करायी थी। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बबेरू हफीज खान ने बीती 15 जुलाई को साक्ष्य संकलित करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और विवेचना के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय मे 27 जुलाई 2002 को दाखिल किया था। न्यायालय मे सुनवाई के दौरान विशेष अभियोजक डॉ0 महेन्द्र कुमार द्विवेदी व विमल कुमार सिंह ने पैरवी की। इसमे कोर्ट आरक्षी योगेन्द्र सिंह व पैरोकार आरक्षी पुरूषोत्तम के अथक प्रयासों के साथ ही विशेष न्यायाधीश अनु सक्सेना ने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बताते चलें कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक व पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन मे चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाए जाने के क्रम मे यह संभव हो सका है।
अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत
बांदा। बाइक से मजदूरी कर वापस गांव जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गयी। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के ग्राम निभौर निवासी मनोज वर्मा 29 पुत्र शिवसागर तिंदवारी क्षेत्र के ग्राम सहिंगा से वॉल पेंटिंग कर रविवार की देर रात बिना हेलमेट के बाइक से गांव जा रहा था जैसे ही बबेरू के औगासी रोड बेसंडा खेर के पास पहुंचा तभी सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने सामने से जोरदार टक्कर मारकर भाग निकला। घायल हालत में तड़प रहे युवक को राहगीरों ने इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया। डाक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। पत्नी नेहा का रो-रो कर बुरा हाल है। कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह का कहना है कि अस्पताल के मेमो के आधार पर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए बांदा भेज दिया गया है। परिजनों की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।
उपभोक्ता फोरम मे अध्यक्ष, सदस्य पद रिक्त
बांदा। उपभोक्ता फोरम मे अध्यक्ष व पुरुष सदस्य का पद खाली रहने से वादों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब हो रहा है। बीते ढ़ाई वर्ष से अध्यक्ष का पद रिक्त है जबकि बीते डेढ़ वर्ष से सदस्य का पद खाली है। भारत विकास परिषद ने राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार को पत्र भेज कर तत्काल नियुक्त किए जाने की मांग की है। इसके पूर्व प्रयागराज उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश शमीम अहमद से बांदा राष्ट्रीय लोक अदालत में आगमन के दौरान भेंट के दौरान भी यह मांग की थी। अधिवक्ता विद्या सागर द्विवेदी ने बताया कि प्रशासनिक न्यायाधीश ने उपभोक्ता फोरम के खाली पद भरे जाने का आश्वासन दिया था।