
बांदा। जिले मे हो रहे बालू के अवैध खनन को लेकर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल बेहद संजीदा हैं। शिकायतें मिलने के बाद वह कार्रवाई करने से गुरेज नही कर रही हैं। ग्राम कोलावल, रायपुर मे 24.71 एकड़ यूफोरिया माइन्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक चंद्रशेखर चौरसिया के पक्ष मे पट्टा स्वीकृत है। जिलाधिकारी के निर्देश पर टीम ने स्थलीय जांच की और पाया कि पट्टा धारक ईएमएम-11 के सापेक्ष स्वीकृत क्षेत्र से 1.712 घनमीटर बालू का अतिरिक्त खनन एवं परिवहन किया है। इस पर पट्टा धारक के विरूद्ध 20 लाख 40 हजार 800 रुपये के जुर्माने की नोटिस जारी की गयी है। इसी प्रकार ग्राम खप्टिहा कला मे खण्ड 2, रकबा 39.53 एकड़ मे श्रीराम इंटर प्राइजेज प्रो0 संजीव साहू के नाम पट्टा स्वीकृत है। यहां की गयी जांच मे पट्टा धारक ने ईएमएम-11 के सापेक्ष स्वीकृत क्षेत्र से 277 घन मीटर बालू का अतिरिक्त खनन व परिवहन किया गया है। पट्टा धारक के इस कृत्य पर 2 लाख 49 हजार 300 रुपये का जुर्माना किया गया है। खप्टिहा कला के खण्ड 1 के रकबा 39.53 एकड़ दीप्ती गुप्ता पत्नी कपिल रेज के नाम पट्टा है। यहां की गयी जांच मे ईएमएम-11 के सापेक्ष स्वीकृत क्षेत्र से 189 घनमीटर बालू का अधिक खनन व परिवहन हुआ है। पट्टा धारक के विरूद्ध 1 लाख 70 हजार 100 रुपये का जुर्माना किया गया है। बताते चलें कि यही हाल कनवारा खण्ड 5 का है यहां भी बड़े पैमाने पर मानक से अधिक प्रतिबंधित भारी मशीनों से दिन-रात खनन किया जा रहा है लेकिन पट्टा धारक के रसूक के चलते अब तक कार्रवाई नही हुई है। इसके अलावा गिरवां क्षेत्र की बरियारी बालू खदान मे भी मानक से अधिक खनन के कवरेज के लिए गये कुछ पत्रकारों के साथ खदान संचालक के गुर्गों ने बदसलूकी कर कैमरे व आईडी छीन लिए थे बाद मे पुलिस के हस्तक्षेप के बाद वापस किए थे। इस मामले की शिकायत पत्रकारों ने अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र से की थी। उन्होने क्षेत्राधिकारी नरैनी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।