डकैत लवलेश कोल को 06 वर्ष का सश्रम कारावास

चित्रकूट पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुण्डी मनीष कुमार एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार तथा मॉनीटरिंग सेल प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला तथा उनकी टीम एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चित्रकूट सुशील कुमार सिंह द्वारा की गई संयुक्त प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव द्वारा थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 35/2015 धारा 148,149,307,504,506 भादवि0 12 डीए0 एक्ट के आरोपी अभियुक्त लवलेश कोल पुत्र लल्लू कोल जनपद चित्रकूट को 06 वर्ष का सश्रम कारावास व 12,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
वादी तत्कालीन थानाध्यक्ष शाजिद अली व उनकी टीम पर बदमाशों द्वारा जान से मारने की नियत से फायर कर,गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 35/2015 148,149,307,504,506 भादवि0 12 डीएए0 एक्ट पंजीकृत किया गया था । विवेचक तत्कालीन उ0नि0 श्री शेषमणि त्रिपाठी द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी एवं आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।