लखनऊ

अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लखनऊ में धारा 144 लागू, जानें किन मार्गों पर आवागमन रहेगा प्रतिबंधित –

लखनऊ:– धर्म नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर में सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी।रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और प्रदेश में आयोजित होने वाले आगामी त्योहारों को लेकर राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू हुई है।राजधानी में धरना प्रदर्शन जैसे आयोजनों पर रोक रहेगी।इसके साथ कुछ मार्गों पर आवागमन भी नियंत्रित किया जाएगा। इस संबंध में लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था उपेन्द्र कुमार अग्रवाल ने धारा 144 लागू की है। विधान भवन की परिधि के समेत कई मार्गों पर आवागमन नियंत्रित किया गया है।

 

संयुक्त पुलिस आयुक्त ने आदेश में कहा कि दिनांक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर अयोध्या, दिनांक 25 जनवरी को हजरत अली का जन्म दिवस, दिनांक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, दिनांक 14 फरवरी को बसन्त पंचमी, दिनांक 24 फरवरी को संत रविदास जयंती, दिनांक 26 फरवरी को शबे बारात व दिनांक 8 मार्च को महाशिवरात्रि आदि पर्व आयोजित होंगे।साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आगामी लोकसभा निर्वाचन- 2024 के दृष्टिगत वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं / भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इसके तहत धारा-144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।निषेधाज्ञा के अनुसार, विधानभवन की परिधि एवं निम्न लिखित स्थानों व मार्गों पर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, तांगागाड़ी तथा आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।

 

लालबत्ती चौराहा से बन्दरियाबाग चौराहे तक।

 

बन्दरिया बाग चौराहे से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहे तक।

 

सिविल अस्पताल चौराहा से अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा, नावेल्टी चौराहे तक।

 

नावेल्टी चौराहे से आईटीएमएस चौराहा होते हुए बलिंग्टन चौराहा तक।

 

बर्लिंग्टन चौराहे से सदर कैंट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा तक।

 

उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लाल बत्ती चौराहा तक।

 

उक्त परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किए जाते हैं। इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश अथवा इस परिधि में धरना प्रदर्शन किये जाने पर धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

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