दिल्ली

हाईकोर्ट की दो टूक- जहां आग बुझाने के इंतजाम नहीं उन कोचिंग संस्थानों को बंद करो, स्टेटस रिपोर्ट मांगी –

दिल्ली:– दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि कोचिंग संस्थानों में आग बुझाने के इंतजाम और विद्यार्थियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा, जिन कोचिंग संस्थानों में दिल्ली मास्टर प्लान- 2021 के तहत आग बुझाने की व्यवस्था नहीं हैं, उन्हें बंद करें। हाईकोर्ट ने कहा, यह देखना अधिकारियों का काम है कि इन संस्थानों में अग्निशमन के इंतजाम हैं, या नहीं। अगली सुनवाई 23 नवंबर को रखते हुए हाईकोर्ट ने एमसीडी, राज्य सरकार, मुखर्जी नगर पुलिस थाने के प्रभारी को चार हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है।

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