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महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन व निदेशक पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

न्यायालय के आदेश पर लाइन बाजार थाने में हुआ एफआईआर

 

 

जौनपुर जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड मुंबई के अध्यक्ष, निदेशक व जौनपुर स्थित स्टार मोटर्स के खिलाफ लाइन बाजार थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी और हेराफेरी का मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के मोकलपुर निवासी गणेश यादव एडवोकेट का है, जिन्होंने थार रॉक्स वाहन की बुकिंग के नाम पर धन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है।

गणेश यादव ने 3 अक्टूबर 2024 को स्टार मोटर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा, पॉलिटेक्निक चौराहा जौनपुर से ऑनलाइन ₹21,000 जमा कर थार रॉक्स वाहन की बुकिंग कराई थी। एजेंसी की ओर से मार्च 2025 में गाड़ी की डिलीवरी देने का आश्वासन दिया गया था।

लेकिन तय समय से पहले ही अचानक उनकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई और खाते में ₹18,900 रुपये वापस कर दिए गए। वहीं, ₹2,100 की कटौती कर ली गई। जब गणेश यादव ने एजेंसी से इस संबंध में जवाब मांगा तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और न ही काटे गए पैसे लौटाए गए।

इस अन्याय के खिलाफ पीड़ित ने दीवानी न्यायालय जौनपुर का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लाइन बाजार थाना पुलिस को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

आदेश के अनुपालन में 23 सितंबर 2025 को लाइन बाजार थाने में स्टार मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड मुंबई के अध्यक्ष, निदेशक और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी, हेराफेरी और विश्वासघात सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई।

पीड़ित गणेश यादव ने आरोप लगाया कि “एजेंसी द्वारा कई लोगों के साथ ऐसा किया जाता है। पहले की बुकिंग कैंसिल कर दी जाती है और बाद में आने वाले ग्राहकों से अधिक पैसा वसूल कर उन्हें वाहन दे दिया जाता है। यह सिर्फ पैसों का मुद्दा नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं के साथ लगातार हो रही धोखाधड़ी को उजागर करने की हमारी कोशिश है।”

महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे बड़े ऑटोमोबाइल समूह और उसके स्थानीय डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद जिले के व्यापारिक व सामाजिक हलकों में खलबली मच गई है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में कौन-कौन से नए तथ्य सामने आते हैं।

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