वोटर को रिश्वत देने पर होगी सजा व जुर्माना

वोटर को रिश्वत देने पर होगी सजा व जुर्माना
बांदा। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई व्यक्ति किसी को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए नकद अथवा सामान के रूप मे कोई पुरस्कार देता है या लेता है उसे एक वर्ष तक की सजा व जुर्माना हो सकता है। मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ‘ग’ के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक एवं किसी अन्य व्यक्ति को किसी तरह की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास व जुर्माना या दोनो से दंडित किया जा सकता है। ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़नदस्ते गठित किए गये हैं यह रिश्वत देने व लेने वालों दोनो के विरूद्ध मामले दर्ज करवाएंगे। उन्होने लोगों से अपील की है कि वह रिश्वत लेने से परहेज करें। यदि कोई व्यक्ति किसी तरह की रिश्वत की पेशकस करता है अथवा रिश्वत और निर्वाचकांे को डराने व धमकाने के मामलों की जानकारी है तो वह प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचित करें। इसके अलावा जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट मे स्थापित शिकायत अन्विक्षण नियंत्रण एवं कॉल सेंटर की हटिंग लाइन के फोन नंबर 05192-297257, 58, 59 व 60 व निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण सेल प्रभारी मुख्य कोषाधिकारी के मोबाइल नंबर 8765923635 पर भी शिकायत की जा सकती है।