Uncategorized

मुद्रक प्रकाशकों की हुई बैठक, दी आयोग के निर्देशों की जानकारी

 

बांदा। जिले के मुद्रक प्रकाशकों की कलेक्ट्रेट मे बैठक हुई। अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे बैठक प्रभारी एम सी एम सी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि धारा 127 के तहत निर्देश दिए गये हैं कि किसी भी निर्वाचन पंपलेट, पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम, पता व मुद्रित प्रतियों की संख्या का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाएगा। उन्होने कहा कि 127 क(2) के अंतर्गत मुद्रण सामग्री छपने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित की गयी सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित एवं प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र के साथ प्रेसित की जाएंगी। उन्होने कहा कि आयोग के आदेशों के किसी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस जब्त किया जा सकता है और 6 महीने का कारावास अथवा जुर्माना 2 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनो दंड दिए जा सकते हैं। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि सभी मुद्रक प्रकाशक इन निर्देशों का अनुपालन करें तथा किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक मे उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार, जिला सूचना अधिकारी रामजी दुबे, अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी शारदा निषाद तथा जिले के मुद्रक प्रकाशक प्रतिनिधि मौजूद रहे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page