बुंदेलखंड
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बालू खदान मे छापा, होगा जुर्माना, कनवारा खण्ड 5 मे कब होगी कार्रवाई –

बांदा:-सत्ताधारियों की हनक और रसूख के दम पर पट्टाधारकों द्वारा अवैध खान किया जा रहा है। 

पैलानी तहसील की खप्टिहा कला स्थित 100/2 बालू खदान मे तहसीलदार पैलानी व खनिज इंस्पेक्टर गौरव कुमार गुप्ता ने ग्रामीणों की शिकायत पर छापा मारा। मंगलवार की दोपहर इस खदान मे 39.53 एकड़ मेसर्स श्रीराम इंटरप्राइजेज के प्रो0 संजीव साहू के नाम पट्टा स्वीकृत है। अधिकारियों के वहां पहुंचने पर खदान परिधि मे कैमरा नही लगे होने तथा नदी तल पर सीमांकन न होने को लेकर खदान संचालक को कड़ी फटकार लगाई। उन्होने मौके पर ही डंडों से नदी तल की ओर सीमांकन कराया और खदान मे सीसीटीवी कैमरा लगवाने के कड़े निर्देश दिए। तहसीलदार विकास पांडेय ने बताया कि नदी तल पर पहले राजस्व विभाग ने खनन से पहले सीमांकन कराया था लेकिन सीमांकन को हटा दिया गया था साथ ही खनन परिधि मे सीसीटीवी कैमरा न लगे होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। बताते चलें कि इसके पहले भी खदान मे 270 घन मीटर अवैध खनन मिलने पर एसडीएम पैलानी शशि भूषण मिश्र की रिपोर्ट के आधार पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने पट्टा धारक पर 2 लाख 49 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था और इस खदान के पास मे ही संचालित 356/1 पर भी 1 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगया गया था। उल्लेखनीय है कि कनवारा बालू खदान खण्ड 5 मे भी बड़े पैमाने पर अनियमितताएं देखी जा रही हैं। यहां मानक से अधिक गहराई तक बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है। यहां के ग्रामीण भी अधिकारियों को अधिक गहराई तक खनन करने की शिकायत कर चुके हैं लेकिन खनन विभाग कार्रवाई करने से बच रहा है। गहरे गढ्ढों मे कई लोग मौत के आगोश मे जा चुके हैं। जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद ओवरलोडिंग जारी है। कई बार कुछ वाहनों पर कार्रवाई के बावजूद इस पर रोक नही लग पा रही है।

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