बालू खदानों पर चला डीएम का हंटर करोड़ों का जुर्माना
पथरी, बेंदा खण्ड सं०-03,मरौली खण्ड सं०-05 निहालपुर के जांच में मिला अवैध खनन

मरौली खण्ड सं०-01 पर कब होगी कार्यवाई पूर्व सपा नेता की दबंगई चरम पर
बांदा जिले में अवैध खनन और परिवहन के लिए प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। फरवरी और मार्च माह में हुई अपराधियों में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन बालू माफिया अपने कब्जे से बाज नहीं आ रहे हैं।
टीम ने फरवरी महीने में जिले के चार रेतीले खदानों पर संयुक्त अवैध खनन का पता लगाने पर 1.25 करोड़ रुपये से अधिक का अनुमान लगाया। वहीं, फरवरी और मार्च के दौरान लगभग 200 से अधिक ओवरलोड और अवैध रूप से परिवहन कर रहे ट्रकों को पकड़ा गया तहसील बाँदा स्थित ग्राम पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं०-03) कुल रकबा 19.00 हे०, जो मयूर बॉक्साईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड निदेशक रवीश गम्बर पुत्र गंजीत सिंह गम्बर निवासी वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल, आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त द्वारा 5 फरवरी को की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 6854.50 घन गी० बालू गोरग का अवैध खनन परिवहन किया जाना पाया गया तथा बिना परिवहन प्रपत्र के 05 वाहन पाये गये एवं जांच के समय खनन क्षेत्र में पिलर नही पाये गये। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 63,19,050/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी इसी क्रम में तहसील बाँदा स्थित ग्राम-बेंदाखादर के गाटा सं0-2/4, 2/23, 2/24 व 2/28 (खण्ड सं0-03) रकबा 21.00 हे०, जो मे० पहलवान ट्रेडर्स प्रो० कैलाश सिंह यादव पुत्र राम वृक्ष सिंह यादव निवासी म०नं0-1095, उपहार एल्डिको उद्यान-II, रायबरेली रोड, थाना पी०जी०आई०, जिला लखनऊ के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 6 फरवरी को की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 3364.50 घन मी० बालू गोरम का अवैध खनन परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 30,28,050/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी और तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं०-05) कुल रकबा 23.00 हे0, जो डेस्कोन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक संजीव कुमार गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी 128/189, के0 ब्लाक, किदवई नगर, जिला कानपुर नगर के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 11 फरवरी को की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1150 घन गी० बालू गोरम का अवैध खनन परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 10,35,000/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी व तहसील नरैनी स्थित ग्राम निहालपुर स्योढ़ा के गाटा सं0-492/13 रकबा 59.30 हे0, जो विनोद शर्मा पुत्र चेतन्य स्वरूप शर्मा निवासी डी-74, सरस्वती लोक, मेरठ के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 18 फरवरी को की गयी। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 2452.50 घन मी० बालू मोरम का अवैध खनन परिवहन किया जाना पाया गया है। अनुज्ञाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 22,07,250/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है
इसकेअतिरिक्त टास्क फोर्स द्वारा अवैध परिवहन ओवरलोड के आरोप में माह फरवरी में कुल 74 वाहनों तथा माह मार्च के पहले नौ दिनों में ही कुल 133 के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये जनपद के सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में दिया गया अब देखना यह है कि मरौली खण्ड सं०-01 पर कब होती है कार्यवाई जिसका संचालक पूर्व सपा नेता का दबदबा बना हुआ है