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बांदा में 90 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क 

 

बांदा प्रदेश में माफियाओं व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही हेतु मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीतित के क्रम पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में  बड़ी कार्यवाही की गई । थाना अतर्रा क्षेत्र के कस्बा के अत्री नगर के रहने वाले अभियुक्त शिवनरेश उर्फ राजा द्विवेदी पुत्र कैलाश द्विवेदी व सौऱभ गुप्ता उर्फ हनुआ पुत्र श्रीकान्त गुप्ता द्वारा द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई कुल 89 लाख 22 हजार 50 रुपये की अवैध सम्पत्ति को कुर्क कर लिया गया । गौरतलब हो अभियुक्त शिवनरेश द्विवेदी द्वारा सौरभ गुप्ता व अन्य अभियुक्तों के साथ गिरोह बनाकर लगातार आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप सम्पत्ति का अर्जन किया जा रहा था । अभियुक्त शिवनरेश उर्फ राजा द्विवेदी के ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट सहित गम्भीर धाराओं में कुल 04 अभियोग तथा अभियुक्त सौरभ गुप्ता के ऊपर हत्या, गैंगस्टर एक्ट, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी सहित कुल 06 अभियोग थाना अतर्रा पर पंजीकृत है । अभियुक्तों पर गिरोह बनाकर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना अतर्रा पर मु0अ0सं0 195/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986  पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना तत्कालिन प्रभारी निरीक्षक बदौसा  विजय कुमार कुशवाहा द्वारा सम्पादित की जा रही थी । इसी क्रम में अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी गई थी । मा0 न्यायालय जिलामजिस्ट्रेट बांदा द्वारा कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे । गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त शिवनरेश उर्फ राजा द्विवेदी व सौरभ गुप्ता द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 90 लाख रुपये की सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया ।  इस दौरान उपजिलाधिकारी अतर्रा  रावेन्द्र सिंह, क्षेत्राधिकारी अतर्रा नगर  गवेन्द्र पाल गौतम, प्रभारी निरीक्षक अतर्रा  पंकज कुमार सिंह, थानाध्यक्ष बदौसा  अनिल कुमार साहू आदि उपस्थित रहे ।

 

अभियुक्त शिवनरेश उर्फ राजा द्विवेदी की जब्त अचल सम्पत्ति का विवरण-

◼️03 मकान व 03 प्लाट (कीमत-7695290 रुपये )

अभियुक्त सौरभ गुप्ता उर्फ हनुआ की जब्त अचल सम्पत्ति का विवरण-

◼️01 मकान (कीमत-1226760 रुपये )

 

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवनरेश उर्फ राजा द्विवेदी उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 96/06 धारा 147/148/149/153/283/323/336/307/427/435/355/504/506 भा0द0वि0 व 4 प0प्रा0डै0अधि0 व 7 द0वि0स0अधि0 थाना अतर्रा जनपद बांदा ।

2. मु0अ0सं0 162/13 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भा0द0वि0 व 7 कि0ला0अ0अधि0 थाना अतर्रा जनपद बांदा ।

3. मु0अ0सं0 95/22 धारा 302/201/147/34 भा0द0वि0 थाना अतर्रा जनपद बांदा ।

4. मु0अ0सं0 195/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सौरभ गुप्ता उर्फ हनुआ उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 98/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा ।

2. मु0अ0सं0 99/17 धारा 13 जी एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा ।

3. मु0अ0सं0 211/19 धारा 13 जी एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा ।

4. मु0अ0सं0 97/20 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना अतर्रा जनपद बांदा ।

5. मु0अ0सं0 95/22 धारा 302/201/147/34 भा0द0वि0 थाना अतर्रा जनपद बांदा ।

6. मु0अ0सं0 195/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा ।

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