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बांदा जनपद की संक्षिप्त खबरें…..

 

बार संघ चुनाव, एल्डर कमेटी ने नामांकन ठहराया अवैध

बांदा। अधिवक्ता संघ चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन विभिन्न पदों के लिए 17 प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। अध्यक्ष पद पर दो व महासचिव के लिए पांच प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। अध्यक्ष व महासचिव के अलावा अन्य पद निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। दूसरी ओर एल्डर कमेटी अध्यक्ष विनोद तिवारी समेत अन्य अधिवक्ताओं ने गलत मतदाता सूची से चुनाव कराए जाने का आरोप लगाया। इल्डर कमेटी के अध्यक्ष ने नामांकन प्रक्रिया को अवैध ठहराते हुए चुनाव स्थगित करने का आदेश नोटिस बोर्ड में चस्पा किया है। इतना ही नही उन्होंने चुनाव अधिकारी द्वारा उनके निर्णय को न मानने का भी आरोप लगाया है। अध्यक्ष पद के लिए पूर्व अध्यक्ष अरविन्द पाण्डेय, नंदकिशोर कुशवाहा, महासचिव पद पर नरेन्द्र गुप्ता, अनपत सैनी, राजेन्द्र कुमार जाटव, विपिन कुमार मिश्रा व राममिलन कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया। इसी प्रकार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए सतीशचंद चंदेल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर राजकुमार पाठक, संयुक्त सचिव प्रशासन पद पर राजेश रंजन त्रिपाठी, संयुक्त सचिव प्रकाशन पर शारदा प्रसाद शुक्ला, संयुक्त सचिव पुस्तकालय पद पर चन्द्रपाल यादव, कोषाध्यक्ष पद पर रामनरेश, वरिष्ठ सदस्य के चार पदों पर अधिवक्ता रमेश कुमार शर्मा, रजनीशकांत शुक्ला, रविकान्त श्रीवास्तव, रमेश सिंह ने नामांकन दाखिल किया। शेष पदों पर कोई नामंकन दाखिल नही हुआ।

कार व बाइक की टक्कर मे तीन घायल

बांदा। पैलानी थाना क्षेत्र के ककनारे बाबा मोड़ के समीप तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी जिससे वह गहरी खाई मे गिर गयी। जिससे तीन लोग घायल हो गये। बांदा से गांव नांदादेव जा रहे बाइक सवार को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मारी। मौके पर खड़े ग्रामीणों ने बताया कि कार की रफ्तार बहुत तेज थी। कार में ड्राइवर समेत पांच लोग सवार थे। घटना को अंजाम देने के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कार नंबर एमपी 15 सी,ए 4576 जहानाबाद से पन्ना मध्य प्रदेश जा रही थी। बाइक सवार अशोक, बिटोला तथा अनुराग बांदा से गांव नांदादेव जा रहे थे तभी यह घटना हुई। बाइक सवार तीनो को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को एंबुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। लगभग 1 घंटे तक घायल बाइक सवार मौके पर तड़पते रहे पर उनकी सहायता के लिए कोई नहीं पहुंचा। ग्रामीणों की मदद से जख्मी हुए अशोक बारह वर्ष के पैर को साफी से लपेटकर किसी तरह एंबुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय भेजा गया।

बोर्ड परीक्षा मे ड्यूटी के नाम पर वसूली

बांदा। बीआरसी बड़ोखर खुर्द में सोमवार को बोर्ड परीक्षाओं के लिए शिक्षक-शिक्षिकाओं की ड्यूटी के आदेश वितरित किए गये। ड्यूटी लगाने व संशोधन के नाम पर जिम्मेदार लिपिक ने जमकर वसूली की। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुबह से ही ड्यूटी आदेश लेने के लिए शिक्षक-शिक्षिकाओं व शिक्षामित्रों की भारी भीड़ रही। शिक्षकों के साथ मृतकों की भी ड्यूटी लगा दी गई। इसके अलावा कई स्थानांतरित शिक्षक-शिक्षिकाओं की ड्यूटी लग जाने से वह नई जगह पाने के लिए अधिकारियों व लिपिकों से मनुहार करते देखे गए। शिक्षकों ने बताया कि सूची संशोधित करने के नाम पर 500 रुपये की मांग की गयी। लिपिक ने सूची संशोधित कर नई ड्यूटी का चार्ट जारी कर दिया। परंतु जिन्होंने धनराशि मुहैया नहीं कराई और कहा कि साहब से बात हो गई है आप भी बात कर लो वह शिक्षक शाम तक आश लगाए बैठे रहे। लिपिक ने कहा कि जिसकी जहां ड्यूटी लगाई गयी है उसमे संसोधन नही किया जाएगा। इस संबंध में जब खंड शिक्षा अधिकारी विपिन मिश्रा से फोन पर बात करने का प्रयास किया गया लेकिन फोन नही उठा।

गैंगेस्टर के 2 आरोपियों को 5 वर्ष की कैद

बांदा। गैंगेस्टर एक्ट के मामले मे दो आरोपियो को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर गुणेन्द्र प्रकाश की अदालत ने पांच वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई और 7 हजार रुपये का जुर्माना किया। थाना कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक रामेश्वर मौर्य बीते 28 जून 2009 को कोतवाली मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कां0 राम कुमार तिवारी, अब्दुल हमीद व चालक सरकारी वाहन से क्षेत्र मे गस्त पर थे। लोगों ने बताया कि रज्जब उर्फ हुक्मा पुत्र सोधी खान निवासी सिंहपुर थाना तिंदवारी का बांदा शहर मे गिरोह सक्रिय है। गैंग का सदस्य रज्जब का भाई रज्जू व सुतरखाना निवासी अली हुसैन उर्फ भूरा व खुटला निवासी बउवा पुत्र रामकुमार गुप्ता, तथा अम्बेडकर नगर निवासी सकील पुत्र रहीम हैं। यह चोरी लूट और नकबजनी जैसे अपराधों से समाज मे भय एवं आतंक पैदा किए हैं। कोई भी इनके भय से सामने बोलने को तैयार नही है। गिरोह का मुखिया रज्जब आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करता है और भोग विलास का जीवन व्यतीत करता है। अपराध करना ही इनके जीविकोपार्जन का साधन है। अदालत मे आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने रज्जब उर्फ हुक्मा व भाई रज्जू को दोषी पाते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास, 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एक अन्य आरोपी बरी हो गया।

दुराचार के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

बांदा। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले मे आरोपी को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो हेमंत कुशवाहा की अदालत ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। अन्य धाराओं मे भी सजा व 24 हजार रुपये का जुर्माना किया। अन्य धाराओं मे भी सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड अदा न करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बिसंडा थाना के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने एसपी को बीते 22 जून 2017 को तहरीर देकर बताया कि 17 जून की बीती रात पड़ोस मे ही परिवार के साथ धान दराने गया था। लड़की फुफेरे भाई राजा नाती के घर मे लेटी थी तभी गांव का लल्लू पुत्र मधवा आरक रात तीन बजे 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहलाकर बुलाया और जबरन अपने साथ ले गया। लड़की फोन लिए थी, आरोपी को कई बार मना किया कि वह उसके घर के पास न बैठे लेकिन वह नही माना। घटना के बाद आरोपी के भाई छुट्टन को घटना के बारे मे बताया तो उसने जातिसूचक शब्दों से गाली देते हुए कहा कि जो दिखाई पड़े करलो लड़की हमारे पास है। पीड़ित ने थाना बिसंडा मे शिकायती पत्र दिया लेकिन कार्रवाई नही हुई। एसपी के आदेश पर लल्लू व छुट्टन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गयी। पुलिस ने दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अदालत मे आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात चली सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने पैरवी की। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों व दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने लल्लू को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई जबकि छुट्टन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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