उत्तर प्रदेश

फर्जी/ बिना मान्यता के विद्यालय संचालित होने का लगाया आरोप –

जिलाधिकारी, बी एस ए व महानिदेशक स्कूल शिक्षा आदि को प्रार्थना पत्र देकर तत्काल बन्द कराने का किया मांग।

सिद्धार्थनगर- आपको बताते चलें कि सिविल कोर्ट सिद्धार्थ नगर के अधिवक्ता संतोष कुमार ने खण्ड शिक्षा अधिकारी इटवा, बेसिक शिक्षा अधिकारी,जिलाधिकारी सिद्धार्थ नगर व महानिदेशक स्कूल शिक्षा लखनऊ को पंजीकृत डाक भेजकर जनपद सिद्धार्थ नगर के विकास क्षेत्र इटवा के ग्राम मैलानी में बिगत दो बर्षो से बिना मान्यता के ए के ग्लोबल पब्लिक स्कूल के संचालित होने के आरोप लगाया है। जिसके कारण आस पास के परिषदीय विद्यालय में नामांकित बच्चों के अभिभावकों को गुमराह कर अपने विद्यालय में नामांकित करके शिक्षा के नाम पर भारी -भरकम फीस वसूले जाने व परिषदीय विद्यालयों में नामांकित छात्र/ छात्राओं को फर्जी विद्यालय के प्रबंधक द्वारा अपने यहाँ भी नामांकित करने का आरोप लगाया गया है। व ए के ग्लोबल पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं को नजदीक के परिषदीय विद्यालयों में नामांकित कराने का अनुरोध किया है।
खण्ड शिक्षा अधिकारी इटवा ने बताया कि लगभग दो महीने पहले हमने 32गैर मान्यता के चल रहे विद्यालयों को नोटिस जारी किया था जिसमें ए के ग्लोबल पब्लिक स्कूल भी था। नोटिस मिलने के पश्चात 05 विद्यालयों के प्रबन्धकों ने मान्यता ले ली और 06 विद्यालयों के प्रबन्धकों ने नोटिस मिलते ही अपना अपना विद्यालय बन्द कर दिया।

इस सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पान्डेय को फोन करने पर उन्होंने बताया कि जांच कराकर कार्यवाही करेंगे और जनपद में बिना मान्यता के विद्यालय संचालित पाये जाने पर सख्त से सख्त कार्यवाही किया जायेगा।

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