लखनऊ

प्री प्लांड मर्डर था माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या,तीन पिस्टल से मारी गई थी गोली,सीबीआई की चार्जशीट में हुआ सनसनीखेज खुलासा –

लखनऊ:- पूर्वांचल के माफिया मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हुई हत्या को लेकर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासा किया है।सीबीआई ने चार्जशीट में मुन्ना बजरंगी हत्याकांड को प्री प्लांड मर्डर बताया है।सीबीआई के मुताबिक एक ही बोर की चार पिस्टल हत्या के लिए बागपत जेल में लाई गई थी, जिसमें से तीन पिस्टल से मुन्ना बजरंगी पर गोली चलाई गई थी। 

सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक मौके से बरामद कारतूस के दस खोखों की एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मुन्ना बजरंगी के शरीर पर गोलियों की सात एंट्री और छह एग्जिट निशान मिले थे। एक गोली शरीर में ही मिली थी। सभी गोलियां नजदीक से मारी गई थी।गोली मारने में तीन पिस्टल इस्तेमाल हुई थी।जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए चौथी पिस्टल को जेल के सेप्टिक टैंक में फेंका गया था। चारों पिस्टल 7.62 एमएम बोर की थी।एक पिस्टल से पांच गोली, दूसरी पिस्टल से तीन और तीसरी पिस्टल से दो गोलियां चलाई गई थी।

 

सीबीआई की चार्जशीट में आगरा फॉरेंसिक साइंस लैब और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच रिपोर्ट लगी है। मौके से बरामद कारतूस के 10 खोखों के आधार पर यह दावा किया गया है।बरहाल हत्या में इस्तेमाल ये तीनों पिस्टल अब तक सीबीआई बरामद नहीं कर पाई है।जेल के सेप्टिक टैंक से चौथी पिस्टल, दो मैगजीन और 22 कारतूस बरामद हुए थे। सुनील राठी ने जांच एजेंसियों को गुमराह करने और खुद को बचाने के लिए चौथी पिस्टल चार बंदियों के सामने गटर में फेंकी थी।

 

चश्मदीदों,जेलकर्मियों और बंदियों के बयान में भी ये बात सामने आई है। बंदी विक्रांत उर्फ विक्की के बयान के मुताबिक बबलू नंबरदार ने तन्हाई बैरक में गेट पर ताला डालकर उसकी चाबी सुनील राठी को दे दी थी। विक्रांत उर्फ विक्की के मुताबिक ऐसी आशंका है कि हत्या में इस्तेमाल पिस्टल तन्हाई बैरक की बाउंड्री वॉल से बाहर फेंक दी गई। कुछ बंदियों के मुताबिक उन्होंने बबलू नंबरदार को बाउंड्री वाल के पास कुछ बाहर फेंकते हुए भी देखा था।

 

800 ग्राम के एक असलहे को जेल से बाहर फेंकने का सीबीआई ने रिकांस्ट्रक्सन भी किया,जिसमें साबित हुआ कि जेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर पिस्टल फेंकी जा सकती है। सीबीआई को शक है कि जून 2020 को छपरौली में हुए परमवीर तुगाना हत्याकांड में इन पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में सुनील राठी,अरविंद राठी, प्रवेंद्र राठी, बबलू नंबरदार, ओमवीर राठी को आरोपी बनाया है। ये सभी हत्या के समय बागपत जेल में बंद थे। सीबीआई ने इसे राज्य पोषित हत्याकांड नहीं माना है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पुलिसकर्मियों को क्लीनचिट दे दी है। बरहाल सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर इसे सीबीआई को वापस भेज दिया है‌

कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले में आगे गहन जांच करने को भी कहा है।सीबीआई अपनी चार्जशीट में हत्या की वजह साफ़ नहीं कर पाई है। पुलिस की जांच में मुन्ना बजरंगी और सुनील राठी के बीच मारपीट की बात कही गई थी,लेकिन हत्या से कुछ घंटे पहले रात में सुनील और मुन्ना को सामान्य बातचीत करते देखा गया था। सुनील ने कहा था कि मुन्ना की पिस्टल से ही उसने मुन्ना को गोली मारी थी। बता दें कि 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में पूर्वांचल के माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी।

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