प्रयागराज

पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना –

प्रयागराज:–  भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में मंत्री रहे राकेशधर त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति के मामले शुक्रवार को तीन साल की सजा सुनाई गई। पूर्व मंत्री को 10 लाख रुपये जुर्माना भी भरना है।प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 108 पन्नों में यह फैसला सुनाया है। 

 

18 जून 2013 को सतर्कता अधिष्ठान प्रयागराज परिक्षेत्र के निरीक्षक राम सुभग राम ने पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा दर्ज कराया था।आरोप लगाया गया था कि बसपा सरकार में मंत्री रहते अकूत संपत्ति अर्जित की थी।मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ल की अदालत ने पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत आरोप तय किया था। 

 

मामले की सुनवाई के बाद 31 जनवरी 2023 को ही फैसला सुनाया जाना था,लेकिन फैसला सुनाए जाने से पहले ही पत्रवाली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूर्व मंत्री की पत्नी प्रमिला त्रिपाठी और बेटी पल्लवी त्रिपाठी की आय को भी शामिल करते हुए मां बेटी को गवाही के लिए तलब किया था। इसके कारण फैसला टल गया था। इसके बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। 

 

*जानें क्या है कानून*

 

बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(3) के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वह अयोग्य हो जाएगा।जेल से रिहा होने के छह साल बाद तक वह जनप्रतिनिधि बनने के लिए अयोग्य रहेगा।धारा 8(4) में प्रावधान है कि दोषी ठहराए जाने के तीन माह तक किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है और दोषी ठहराए गए सांसद या विधायक ने कोर्ट के निर्णय को इन दौरान अगर ऊपरी अदालत में चुनौती दी है तो वहां मामले की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page