उत्तर प्रदेश

नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर इतनी स्पीड से ज्यादा वाहन चलाने पर कटेगा चालान, नया आदेश लागू –

ग्रेटर नोएडा:– यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्स्प्रेसवे पर वाहन की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा करने पर आपका चालान कट सकता है।दरअसल सर्दियों में कोहरे से एक्सीडेंट के केस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक अधिक स्पीड पर बैन लगाया गया है।तय की गई स्पीड लिमिट से अधिक गति पर वाहन चलाने पर चालान जारी किया जाएगा।स्पीड लिमिट का नया आदेश आज आधी रात से लागू हो गया है।

 

*कार और भारी वाहनों की स्पीड लिमिट तय*

 

15 दिसंबर से यमुना एक्सप्रेसवे पर कारों समेत हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, जबकि भारी वाहनों के लिए गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

 

*स्पीडोमीटर से होगी निगरानी*

 

यमुना एक्सप्रेसवे पर गति सीमा प्रतिबंध लागू होने से स्पीड मीटर से निगरानी की जाएगी।आगरा और नोएडा के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीडोमीटर लगाए गए हैं। इससे वाहनों की गति पर नजर रखी जा सकेगी। तेज गति से वाहन चलाने पर कार्रवाई की जाएगी।

 

*पहले इतनी थी स्पीड*

 

बता दें कि दोनों एक्सप्रेसवे पर गति सीमा हल्के वाहनों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे और सभी भारी वाहनों के लिए 80 किमी प्रति घंटे निर्धारित है।हालांकि अब यह स्पीड घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। अगर स्पीड लिमिट का उल्लंघन किया तो ट्रैफिक पुलिस चालान काटेगी।

*सर्दियों में बढ़ जाते हैं हादसे*

ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि अक्टूबर में ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे (वाईएक्सपी) पर एक वैन को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें एक बच्चे सहित पांच लोगों की मौत हो गई थी। सर्दियों में कोहरे की वजह से रोड एक्सीडेंट के मामले बढ़ जाते हैं।

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