निजी वाहनों की पंजीयन15 से बढ़ाकर 20 साल

भारत सरकार ने वाहन मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए निजी वाहनों की पंजीयन वैधता 15 साल से बढ़ाकर अब 20 साल कर दी है
इस फैसले से करोड़ों वाहन मालिकों को फायदा होगा, जिन्हें अब हर 15 साल में वाहन नवीनीकरण की प्रक्रिया और खर्च से राहत मिलेगी,
सरकार के इस कदम को जनता के लिए एक “सीधा और ठोस तोहफा” माना जा रहा है,
सरकार ने यह निर्णय देशभर में बढ़ती महंगाई और आम लोगों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया है, नई व्यवस्था के तहत अब निजी वाहनों को 20 वर्षों तक बिना नवीनीकरण के चलाया जा सकेगा, बशर्ते वाहन फिटनेस मानकों पर खरे उतरते हों। इससे विशेष रूप से मध्यमवर्गीय परिवारों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जहां लंबे समय तक एक ही वाहन इस्तेमाल में रहता है।
परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य न केवल आम जनता को राहत देना है, बल्कि पुराने लेकिन फिट वाहनों को सड़क पर बनाए रखना है। हालांकि, पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को लेकर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। फिटनेस टेस्ट की प्रक्रिया पूर्ववत बनी रहेगी, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।