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दिल्ली हाई ने रानी लक्ष्मी बाई की प्रतिमा के लिए DDA की जमीन घोषित;वक्फ बोर्ड का दावा खारिज, सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना –

 

दिल्ली:- दिल्ली हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह के पास स्थित डीडीए पार्क के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13000 वर्ग मीटर के पार्क को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की संपत्ति घोषित करते हुए वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया है।

इस मामले में वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि यह जमीन उनकी है, लेकिन कोर्ट ने DDA के पक्ष में फैसला सुनाया है। इससे रानी लक्ष्मी बाई की प्रतिमा की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है।

मामले की पृष्ठभूमि-

रानी लक्ष्मी बाई की प्रतिमा की स्थापना के लिए डीडीए पार्क का चयन किया गया था। लेकिन 4 सितंबर को पार्क की भूमि पर मूर्ति की स्थापना के लिए खुदाई शुरू होने पर स्थानीय मुस्लिम वर्ग और वक्फ बोर्ड ने विरोध किया और जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया।

दिल्ली के एलजी ने भी इस मामले में दखल दी थी और वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 19 तारीख तक स्टे लगाया था और दोनों पक्षों को कागजात दिखाने का आदेश दिया था।

 

फैसले के बाद की स्थिति –

हाई कोर्ट के फैसले के बाद वक्फ बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना है। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

दूसरी ओर, DDA और रानी लक्ष्मी बाई की प्रतिमा की स्थापना के समर्थकों ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला महारानी लक्ष्मी बाई की विरासत को सम्मानित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

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