बुंदेलखंड
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दार्शनिक समाचार के खबर का असर;बालू खनन पे गिरी गाज –

बांदा:- ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-02) कुल रकबा 46.94 एकड़, जो अवधेश त्रिपाठी पुत्र- देवी प्रसाद त्रिपाठी के पक्ष में स्वीकृत है, की जांच की गयी। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा निर्गत ई०एम०एम०-11 के सापेक्ष अपने स्वीकृत क्षेत्र से 2435 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन किया गया है। अनुज्ञाधारक द्वारा पूर्व में भी दिनांक 01.02.2024 को 2644 घ०मी० व दिनांक 21.03.2024 को 1354 घ०मी० के रूप में अतिरिक्त खनन किया गया था, जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 23,79,600/- व 17,18,600/- का जुर्माना अधिरोपित किया गया था। तत्समय उक्त धनराशि अनुज्ञाधारक द्वारा जमा कर दी गयी थी। अनुज्ञाधारक द्वारा बार-बार अवैध खनन / परिवहन किया गया है, इससे स्पष्ट है कि अनुज्ञाधारक अवैध खनन / परिवहन करने का आदि है।

अतः अनुज्ञाधारक को इस आशय कि नोटिस प्रेषित की गयी है कि क्यों न बार-बार अवैध खनन किये जाने के कारण उनके पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने के साथ ही राजस्व क्षति के रूप में रू0 22,41,500/- की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

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