जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिये निर्देश
एक मुश्त समाधान योजना तीन चरणों में पहले आओ पहले पाओ

बांदा जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में विद्युत विभाग द्वारा किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों, औद्योगिक ईकाइयों, निजी संस्थाओं को विद्युत के अधिभार में छूट हेतु एक मुश्त समाधान योजना दिनांक 08 नवम्बर, 2023 से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु पहले आओ पहले पाओ ‘‘एक मुश्त समाधान योजना’’ का प्रथम चरण में 08 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2023, द्वितीय चरण में 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर, 2023 तथा तृतीय अवधि 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2023 तक संचालित करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर एवं बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर, बैनर लगाकर गाॅवों में कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिन गाॅवों में अधिक विद्युत बकायेदार हैं, उन गाॅवोें में प्रथम चरण में कैम्प लगाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि कैम्प में विद्युत विभाग के जे0ई0, अमीन, लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के माध्यम से गाॅवों में डिग्गी पिटवाकर कैम्प का आयोेजन किया जाए। उन्होंने कैम्प आयोजित किये जाने वाले गाॅवोें की सूची मंगाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रतिदिन प्रत्येक जे0ई0 द्वारा कम से कम 25 विद्युत बकायेदार इस योजना का उपभोक्ताओं को लाभ दिलाये जाने हेतु उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराया जाए। बैठक में बताया गया कि उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता अपना पंजीकरण नचचबसण्वतह वेब साइट के माध्यम से स्वयं अथवा किसी भी विद्युत विभाग के खण्ड/उप खण्ड कार्यालय अथवा विद्युत के कैश काउन्टर में पंजीकरण कराने के साथ छूट सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि निजी नलकूपों के उपभोक्ताओं के अधिभार की गणना 31 मार्च, 2023 के मूल बकाये पर की जायेगी तथा अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए यह गणना 31 अक्टूबर, 2023 तक के बकाये पर की जायेगी। एक मुश्त समाधान योजना में घरेलू एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान करने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट 08 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक दी जायेगी तथा 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2023 तक 80 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। इसके साथ 12 किश्तों मे भुगतान करने पर 90 प्रतिशत की छूट दिनांक 08 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक तथा 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक जमा करने पर 70 प्रतिशत की छूट अधिभार में दी जायेगी।
वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को तीन किलोवाट भार तक एक मुश्त भुगतान योजना पर 08 नवम्बर से 30 नवम्बर तक 80 प्रतिशत छूट तथा 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक 70 प्रतिशत छूट तथा 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक 60 प्रतिशत छूट है तथा तीन किश्तों में भुगतान करने पर 08 नवम्बर से 30 नवम्बर तक 70 प्रतिशत छूट, 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक 60 प्रतिशत छूट तथा 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी। निजी नलकूप एलएमबी-5 के उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान योजना पर 08 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक 100 प्रतिशत छूूट तथा 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2023 तक 80 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
बैठक में अधिशाषी अभियंता विद्युत शहरी प्रकाश देव पाण्डेय एवं ग्रामीण प्रभुनाथ प्रसाद सहित समस्त एसडीओ एवं विद्युत विभाग के जे0ई0 उपस्थित रहे।