जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस यानी आर्टिकल 370 हटाना सही था या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला –

दिल्ली:– जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस यानी आर्टिकल 370 हटाना सही था या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था।
जम्मू कश्मीर में 370 एक अस्थाई प्रावधान था, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान चलेगा, यदि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है: हमारा मानना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। इसे एक अंतरिम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए पेश किया गया था। राज्य मे युद्ध की स्थिति के कारण यह एक अस्थायी उद्देश्य के लिए था।
दिल्ली- आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है.सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा. राष्ट्रपति के पास 370 खत्म करने का अधिकार है. केंद्र सरकार का फैसला वैध है.