गैर इरादतन हत्या व भ्रष्टाचार के मामले में दो सिपाही बरी –

वाराणसी :– गैर इरादतन हत्या, भ्रष्टाचार व जातिसूचक शब्द प्रयोग करने के मामले में दो जीआरपी सिपाहियों को न्यायालय से मंगलवार को बड़ी राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (रजत वर्मा) की अदालत ने प्रयागराज जीआरपी सिपाही कृष्ण कुमार सिंह व आलोक कुमार पांडेय को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
प्रकरण के मुताबिक वादी अर्जुन भुइया ने प्रयागराज जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 20 जनवरी 2022 को हावड़ा मुंबई, मेल रेलवे स्टेशन ऊंचडीह प्रयागराज जीआरपी सिपाही कृष्ण कुमार सिंह व आलोक कुमार पांडेय के द्वारा वादी मुकदमा व उसके मित्र के साथ मारपीट की गई। धक्का मुक्की से वादी मुकदमा का मित्र अरुण भुईया ट्रेन से नीचे गिर गया व उसकी मृत्यु हो गई। उक दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के साथ अपराध किया तथा अभियुक्तगण रेलवे पुलिस जैसे लोकसेवक के पद पर रहते हुए शिकायतकर्ता अर्जुन भुईया से मु. दो सौ रिश्वत प्राप्त किया। अभियुक्तगण के द्वारा लोक सेवक के पद पर कार्य करते हुए उक्त कृत्य कारित कर लोकसेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरूपयोग करके अपने लिए धनसंबंधी लाभ अभिप्राप्त किया व आपराधिक अवचार कारित किया।