बुंदेलखंड

गैंगेस्टरों की लाखों की संपत्ति कुर्क

 

बांदा। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगेस्टर एक्ट के दो आरोपियों की पुलिस ने अवैध तरीके से अर्जित की गई लगभग 71 लाख 75 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की है। नरैनी थाना क्षेत्र के ग्राम करतल निवासी आरोपी प्रमोद निषाद पुत्र कल्लू निषाद तथा कशव यादव पुत्र कल्लू यादव ने आपराधिक कार्यों मे संलिप्त रहकर अवैध रूप से संपत्ति एकत्र की थी। आरोपी प्रमोद निषाद एवं केशव यादव के ऊपर गैंगेस्टर एक्ट, हत्या तथा अपहरण के तीन अभियोग पंजीकृत हैं। इनके विरूद्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप करने और समाज मे भय व्याप्त कर अवैध तरीके से संपत्ति एकत्र करने को लेकर थाना नरैनी मे अभियोग पंजीकृत हैं। इन मामलों की विवेचना कालिंजर के थाना प्रभारी रिषिदेव सिंह कर रहे थे। बताते चलें कि मुख्यमंत्री की जीरो टालरेंस की नीति के तहत पुलिस ने यह कार्यवाई की है। आपराधिक कृत्यों को देखते हुए न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गयी थी। इसके बाद न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने बीते 30 दिसंबर को गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी प्रमोद निषाद तथा बीती 18 जनवरी को केशव यादव पुत्र कल्लू यादव की अवैध संपत्ति की कुर्की के बारे मे आदेश दिए गये थे। बताते चलें कि अवैध तरीके से एकत्र की गयी संपत्ति के कई आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

 

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