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इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया के लखनऊ चैप्टर ने नए आयकर रिर्टन उपयोगिताओं पर अपडेट” विषय सत्र का आयोजन किया –

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया के लखनऊ चैप्टर ने नए आयकर रिर्टन उपयोगिताओं पर अपडेट” विषय सत्र का आयोजन किया –

 

लखनऊ :-  लखनऊ के गोमतीनगर के सीएमए भवन के ऑडिटोरियम में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई) के लखनऊ चैप्टर ने एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। 

भारत सरकार जिसके तहत “The Institute of Cost Accountants of India” के लखनऊ चैप्टर द्वारा “नए आयकर विधेयक 2025 और निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए नए आयकर रिर्टन उपयोगिताओं पर अपडेट” विषय सत्र का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम मे मुख्या वक्त के रुप मे वरिष्ठ कर एवं वित्त सलाहकार सीएम्ए डॉ. पवन जायसवाल को आमंत्रित किया गया जिनके व्यायख्यान से हम सब अनुग्रहित हुए। 

कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ चैप्टर के अध्यक्ष सीएमए रंजीत सिंह द्वारा दीपदान प्रज्वलित कर के किया गया, जिसमें सीएमए डॉ. पवन जायसवाल – मुख्य वक्ता, सीएमए जूही उपाध्याय, उपाध्यक्ष, सीएमए अभिषेक मिश्रा सचिव, सीएमए नरेंद्र कुमार कोषागार, सीएमए सुनील सिंह,एनआईआरसी के पूर्व अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों ने भाग लिया।

लखनऊ चैप्टर के अध्यक्ष सीएमए रंजीत सिंह ने बताया कि हाल में ही CBDT Central Board Of Direct Taxation ने आयकर विवरण जमा करने की अंतिम तारीख जो कि 31 जुलाई 2025 (वित्तिय वर्ष 24-25) हैं। उसको बढाकर 15 सितम्बर 2025 कर दिया गया है। यह सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह बहुत ही सोच समझ कर लिया गया है, क्योंकि जब यह निर्णय लिया गया था तब ना ही कोई अंतिम तारीख थी और न ही किसी संस्थाओं का दबाव था । इसके पीछे सरकार द्वारा आयकर विवरण में मांगी गयी सूचनाओं की जानकारी को और पुख्ता तरीकों से जॉच करना होगा क्योंकि हमारी राय में जो लोग पुरानी स्कीम के तहत आयकर विवरण भरकर जमा कर रहे है, और विभिन्न Deductions & Allowances का लाभ लेकर अपनी आय को कम परदर्षित कर रहे है। उन कटौतियों का Online सत्यापन करना ही सरकार का मकसद होगा।

अतः भविष्य में आयकर विवरण बहुत ही सोच समझ कर भरना होगा, ताकि किसी भी प्रकार की जवाबदेही से बचा जा सके और सही समय पर सही आयकर जमा कर देष के विकास में मदद हो सके।

मुख्य वक्ता के रुप में वरिष्ठ कर एवं वित्त सलाहकार सीएम्ए डॉ. पवन जायसवाल ने New Tax Bill 2025 में CMA को Accountant की परिभाषा में जोडे जाने पर अपनी सकारात्मक बात रखी। इसके अलावा I.T.R Utilities के जरिये करदाताओं को विभन्न श्रेणियों में अलग-अलग कर, उनको अपने हिसाब से कर प्रणाली को और सुदृण बना सके, और नई कर प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया। 

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