
प्रयागराज:- आजम, अब्दुल्ला और तंजीम की 7 साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. आजम खान के लिए बड़े दिनों बाद राहत भरी खबर आई है.
आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, सात साल की सजा पर रोक
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एंड फैमिली के लिए राहत भरी खबर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को मिली सात साल की सजा पर रोक लगा दी है.. हालांकि पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजाओं पर रोक नहीं लगाई गई.
पत्नी और बेटे की सजा पर रोक लगाने वाली अर्जियों को मंजूर नहीं किया. हालांकि कोर्ट ने आजम खान पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम तीनों की जमानत मंजूर कर ली है.
बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनके गलत इस्तेमाल पर केस दर्ज हुआ था।
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