अवैध खनन पाये जाने पर बीस लाख रूपए का जुर्माना
लेखपाल एवं चौकी इंचार्ज को निलम्बित किये जाने के निर्देश

बांदा तहसील पैलानी के ग्राम साड़ी खादर में पट्टेधारक द्वारा जलधारा में खनन किए जाने की शिकायत प्राप्त हुयी है, जिसकी जांच उपजिलाधिकारी पैलानी एवं खनिज अधिकारी से करायी गयी। प्रथम दृष्टया अवैध खनन पाये जाने पर राजस्व निरीक्षक राजेश त्रिपाठी, क्षेत्रीय लेखपाल अशोक कुमार एवं चौकी इंचार्ज खप्टिहाकलां मनोज कुमार पाण्डेय को निलम्बित किये जाने के निर्देश दिये गये तथा उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खनिज अधिकारी एवं थानाध्यक्ष पैलानी को शिथिल पर्यवेक्षण के लिए स्पष्टीकरण जारी किया गया है। भविष्य में यदि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो उपरोक्त अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
अवैध खनन की मात्रा की जांच करायी गयी। अवैध खनन पाये जाने पर पट्टेधारक पर मु0-20.000,00/-रू० (बीस लाख रू०) का जुर्माना आरोपित किया गया तथा पट्टेधारक के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। बांदा के सभी पट्टेधारकों को हिदायत दी जाती है कि किसी भी दशा में न तो जलधारा में खनन करे और न ही जलधारा में अस्थाई रास्ते का निर्माण करें, अन्यथा उनके विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जायेगी।